Income Tax : 12 लाख तक की कमाई पर भी नहीं लगेगा कोई टैक्स, जानिए कैसे?

इनकम टैक्स (Income Tax) : आज के दौर में हर नौकरीपेशा और बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई पर कम से कम टैक्स लगे। सरकार भी समय-समय पर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करती रहती है ताकि आम जनता को राहत मिले। हाल ही में सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनके जरिए 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्ति पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यह कैसे संभव है? आइए विस्तार से समझते हैं।

इनकम टैक्स का नया नियम और छूट कैसे मिलेगी?

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो कुछ छूट और कटौतियों का सही इस्तेमाल करके आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स के नए नियमों में कई छूटें और टैक्स बचाने के तरीके दिए हैं, जिनका सही उपयोग करने से आप पूरी तरह से टैक्स फ्री रह सकते हैं।

आइए देखते हैं कि 12 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिए टैक्स कैसे जीरो हो सकता है:

  • 80C के तहत छूट (₹1.5 लाख) – PPF, EPF, LIC, ELSS और अन्य निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
  • NPS में निवेश (₹50,000) – सेक्शन 80CCD (1B) के तहत।
  • HRA छूट – अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA का फायदा उठा सकते हैं।
  • होम लोन का ब्याज (₹2 लाख) – सेक्शन 24B के तहत।
  • स्वास्थ्य बीमा (₹50,000) – 80D के तहत परिवार और माता-पिता के लिए।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन (₹50,000) – नौकरीपेशा लोगों के लिए।
  • एलटीसी कैश वाउचर स्कीम – लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ उठा सकते हैं।

अगर आप इन सभी छूटों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी कम हो जाएगी कि आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

स्टेप-बाय-स्टेप 12 लाख इनकम पर टैक्स जीरो करने का तरीका

घटक छूट की राशि (रुपये में)
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000
धारा 80C (LIC, PPF, ELSS आदि) 1,50,000
NPS (धारा 80CCD (1B)) 50,000
होम लोन का ब्याज (धारा 24B) 2,00,000
मेडिकल इंश्योरेंस (धारा 80D) 50,000
HRA (यदि किराए के घर में रहते हैं) 2,00,000
अन्य छूट और कटौतियां 1,00,000
कुल छूट 8,00,000

इस प्रकार, 12 लाख रुपये की कुल आय में से 8 लाख रुपये की छूट लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 4 लाख रुपये रह जाती है। इसके बाद सरकार की टैक्स स्लैब के अनुसार छूट और रिबेट (87A) मिलने के बाद आपका टैक्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है।

कौन-कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है?

  1. नौकरीपेशा व्यक्ति – जो अपनी सैलरी से टैक्स बचाना चाहते हैं।
  2. बिजनेसमैन – अपनी इनकम को सही तरीके से मैनेज करके टैक्स बचा सकते हैं।
  3. फ्रीलांसर – अपनी आमदनी पर उपलब्ध कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।
  4. पेंशनर्स – अपने रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली राशि पर छूट का लाभ ले सकते हैं।

एक उदाहरण से समझें – कैसे टैक्स जीरो होगा?

मान लीजिए कि एक व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये सालाना है। अगर वह सही तरीके से टैक्स बचाने की योजना बनाता है, तो उसका टैक्स कुछ इस तरह होगा:

  1. स्टैंडर्ड डिडक्शन – 50,000 रुपये
  2. 80C के तहत छूट – 1,50,000 रुपये (LIC, PPF, ELSS आदि)
  3. NPS में निवेश – 50,000 रुपये (अतिरिक्त छूट)
  4. होम लोन ब्याज – 2,00,000 रुपये
  5. HRA छूट – 2,00,000 रुपये (अगर किराए पर रहते हैं)
  6. मेडिकल इंश्योरेंस – 50,000 रुपये

इन सभी कटौतियों के बाद टैक्सेबल इनकम सिर्फ 4 लाख रुपये रह जाती है। इसके बाद 87A के तहत रिबेट मिलने के बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

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इनकम टैक्स बचाने के कुछ स्मार्ट तरीके

  • ELSS में निवेश करें – यह न केवल टैक्स बचाता है बल्कि अच्छे रिटर्न भी देता है।
  • स्वास्थ्य बीमा जरूर लें – इससे मेडिकल खर्च भी कवर होता है और टैक्स भी बचता है।
  • होम लोन लें और ब्याज पर छूट पाएं – यदि आप नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
  • NPS का फायदा उठाएं – यह न केवल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा है बल्कि 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी देता है।
  • पेरेंट्स के नाम निवेश करें – अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं, तो उनके नाम पर निवेश करने से भी टैक्स बच सकता है।

अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है, तो आप इनकम टैक्स की छूट और बचत योजनाओं का सही से उपयोग करके टैक्स जीरो कर सकते हैं। यह तरीका हर नौकरीपेशा व्यक्ति, बिजनेसमैन और फ्रीलांसर के लिए फायदेमंद है।

अगर आप अपनी इनकम को सही तरीके से प्लान करेंगे तो न सिर्फ टैक्स बचा पाएंगे बल्कि एक मजबूत वित्तीय भविष्य भी बना सकते हैं। इसलिए, इन रणनीतियों को अपनाएं और अपनी कमाई पर लगने वाले टैक्स को कम से कम करें।

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